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जलकर बकाए पर जारी नहीं होगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

Sat, 29 Jun 2019 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jun 2019 12:03 AM IST
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दुद्धी। नगर पंचायत प्रशासन ने जल कर बकाया होने पर सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। तय किया है कि जिन उपभोक्ताओं का जल कर बकाया होगा, उन्हें जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। नगर पंचायत से मिलने वाली अन्य सुविधाएं दिये जाने पर भी विचार किया जाएगा। नगर में करीब 932 लोगों पर जल कर करीब 30 लाख रुपये बकाया है। इसको लेकर पूर्व में कई बार उपभोक्ताओं को नोटिस दी गई लेकिन अब तक बकाया जमा नहीं किया जा सका है। अब यदि 15 दिन के अंदर बकाया धनराशि नहीं जमा की जाती है तो संबंधितों का कनेक्शन काटा जाएगा और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी भारत सिंह ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के 932 उपभोक्ताओं के ऊपर लंबे समय से धनराशि बकाया चल रही है। पूरे गर्मी में नगर के उपभोक्ताओं को सुबह शाम पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति की गई है। बकाया धनराशि नही मिलने से पेयजल आपूर्ति में लगे कर्मचारियों को वेतन देने, ब्लीचिंग पाउडर की खरीद, पेयजल आपूर्ति में लगे मोटर व उपकरण के जलने खराब होने की दशा में और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने में काफी धन व्यय होता है। इससे काफी परेशानी हो रही है। लेकिन उपभोक्ता समय से जल कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ईओ ने नगर पंचायत के कर्मचारियों को जल कर का बकाया धनराशि वसूली तेज करने का निर्देश दिया है। कहा है कि जल कर के बकायेदार यदि 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं करते हैं उनका आपूर्ति कनेक्शन काट दिया जाएगा। लंबे बकाएदारों से वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे बकाएदार उपभोक्ताओं को नगर पंचायत से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे।
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