सोनभद्र। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को राॅबर्ट्सगंज के एक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के साथ विभिन्न कानूनों और विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। डिप्टी चीफ एलएडीसी सत्यास्मण त्रिपाठी और स्थायी लोक अदालत के सदस्य आशीष कुमार मिश्रा ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम-2013 (पॉश) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही बच्चों के लिए नालसा की बाल-अनुकूल विधिक सेवाएं योजना-2024 के बारे में बताया गया। बताया कि किसी भी तरह की कानूनी सहायता या मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। नालसा के अनुसार महिलाओं और बच्चों समेत कई पात्र वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शिविर में एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सहायता, पीसीपीएनडीटी अधिनियम, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिका शिक्षा, महिला स्वच्छता और सैनिटरी नैपकिन के उपयोग के संबंध में भी जागरूक किया गया। नशे और धूम्रपान से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत और मध्यस्थता केंद्र की ओर से संचालित अभियान 3.0 के तहत मुकदमों और वैवाहिक विवादों को आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉ. आलोक सिंह, अधिकार मित्र दीपक कुमार आदि मौजूद रहे।