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किशोरी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को सात वर्ष की कैद

Thu, 28 Jul 2022 11:30 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2022 11:30 PM IST
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Seven years imprisonment for abetment of suicide of teenager
सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी बेटी (16) ने 16 फरवरी 2010 को जहर खा लिया जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। उस समय वह मिर्जापुर गया था और घर आने पर पता चला कि दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के खैराही गांव निवासी रवींद्र उर्फ अरविंद हमेशा बेटी से हंसी मजाक करता रहता था और उसे अपने पास बुलाया करता था। इसी से तंग आकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषी करार देते हुए रवींद्र उर्फ अरविंद को सात वर्ष कैद और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये मुकदमा वादी को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्ञानेंद्र शरण राय ने बहस की।
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