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थानाध्यक्षों से दाढ़ी रखने वाले पुलिस कर्मियों की मांगी रिपोर्ट
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सोनभद्र। बागपत जिले में बिना अनुमति के एक दरोगा के दाढ़ी रखने का मामला संज्ञान में आने के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने पुलिस वालों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। एसपी को विभाग में वर्दी, जूते, दाढ़ी, मूछ के लिए जो नियम हैं, उनका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सर्कुलर में कहा है कि सिख धर्म के अलावा सभी धर्म के पुलिसकर्मियों को क्लीन शेव करना होगा। धार्मिक आधार पर कुछ दिनों के लिए दाढ़ी रखने के लिए अनुमति ले सकते हैं। इसके अलावा लंबे बाल रखने की अनुमति नहीं होगी। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने थानाध्यक्षों से दाढ़ी रखने वाले कर्मियों की रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि कुछ दिन पूर्व बागपत जिले में एसपी ने एक दारोगा को दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया था। हालांकि दरोगा दाढ़ी बनवा कर पेश हुए तो उसे बहाल कर दिया गया। इसके बाद पुलिस के हाकिम की ओर से दाढ़ी, बाल रखने को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पुलिस की मानें तो धार्मिक आधार पर कुछ दिनों के लिए दाढ़ी रखने की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं होगी। नियम के अनुसार पुलिस वालों को वर्दी में रहना होगा, पैटर्न शू पहनने होंगे। पुलिसकर्मी जूता, चप्पल, सैंडिल नहीं पहन सकेंगे और कर्मी बटन खुले नहीं रख सकते हैं। सिखों को छोड़कर किसी भी धर्म के शख्स को दाढ़ी रखने के लिए अपने आला अधिकारियों से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। डीजीपी स्तर से सभी जिलों के एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मातहतों को पुलिस में वर्दी, जूते, दाढ़ी, मूछ के लिए जो नियम है उनका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सर्कुलर के विपरीत जो पुलिसकर्मी दाढ़ी, लंबे बाल रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि कुछ दिन पूर्व बागपत जिले में एसपी ने एक दारोगा को दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया था। हालांकि दरोगा दाढ़ी बनवा कर पेश हुए तो उसे बहाल कर दिया गया। इसके बाद पुलिस के हाकिम की ओर से दाढ़ी, बाल रखने को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पुलिस की मानें तो धार्मिक आधार पर कुछ दिनों के लिए दाढ़ी रखने की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं होगी। नियम के अनुसार पुलिस वालों को वर्दी में रहना होगा, पैटर्न शू पहनने होंगे। पुलिसकर्मी जूता, चप्पल, सैंडिल नहीं पहन सकेंगे और कर्मी बटन खुले नहीं रख सकते हैं। सिखों को छोड़कर किसी भी धर्म के शख्स को दाढ़ी रखने के लिए अपने आला अधिकारियों से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। डीजीपी स्तर से सभी जिलों के एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मातहतों को पुलिस में वर्दी, जूते, दाढ़ी, मूछ के लिए जो नियम है उनका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सर्कुलर के विपरीत जो पुलिसकर्मी दाढ़ी, लंबे बाल रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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