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Sonebhadra News: बाल विवाह रोकने के लिए पुजारियों को किया जागरूक

Thu, 12 Dec 2024 11:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2024 11:52 AM IST
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Priests made aware to stop child marriage
राबर्ट्सगंज नगर स्थित दंडईत बाबा मंदिर व राम जानकी मंदिर पर उपस्थित पुजारियों को बाल विवाह रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने बताया कि अधिकांश धार्मिक स्थलों पर बाल विवाह होता है।
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बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह या इसमें भागीदारी दंडनीय अपराध है। जिसके तहत किसी भी मंदिर धार्मिक स्थलों पर विवाह होने से पूर्व यह अवश्य जानकारी करें कि बालक की उम्र 21 वर्ष व बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो।
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जिसके लिए उनके विधिक आयु प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत ही विवाह की अनुमति दें। ओआरडब्ल्यू शेषमणि दुबे ने बताया कि अपने आस-पास के हो रहे बाल विवाह की जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन की टोल फ्री नंबर 1098 पर दी जा सकती है।
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सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाता है। मौकेपर पर कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर से केंद्र प्रशासक दीपिका सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक, गायत्री, चाइल्ड हेल्पलाइन से काउंसलर अमन सोनकर, सुपरवाइजर सुधा गिरी, मंदिर के पुजारी आदि उपस्थित रहे।
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