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बरहमोरी के प्रधान पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश
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सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी पंकज कुमार प्रथम की अदालत ने कोन ब्लाक के बरहमोरी ग्राम पंचायत के प्रधान पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। गांव निवासी पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है।
बरहमोरी गांव निवासी महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह 16 अगस्त की रात अपनी नातिन के साथ घर में थी। उसका पति गांव के बाहर जंगल में गया था। रात करीब 10 बजे ग्राम प्रधान लक्खी नारायण गोंड शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। उसने 17 अगस्त को घटना की सूचना पुलिस को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तब एसपी को घटना के बारे में रजिस्टर्ड डाक से अवगत कराया। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी पंकज कुमार प्रथम की अदालत ने कोन पुलिस को आरोपी प्रधान लक्खी नरायन गोंड के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोन थाना प्रभारी रमेश यादव का कहना है कि न्यायालय के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
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बरहमोरी गांव निवासी महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह 16 अगस्त की रात अपनी नातिन के साथ घर में थी। उसका पति गांव के बाहर जंगल में गया था। रात करीब 10 बजे ग्राम प्रधान लक्खी नारायण गोंड शराब के नशे में धुत होकर उसके घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। उसने 17 अगस्त को घटना की सूचना पुलिस को दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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तब एसपी को घटना के बारे में रजिस्टर्ड डाक से अवगत कराया। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी पंकज कुमार प्रथम की अदालत ने कोन पुलिस को आरोपी प्रधान लक्खी नरायन गोंड के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोन थाना प्रभारी रमेश यादव का कहना है कि न्यायालय के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
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