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Sonebhadra News: सात लाख का चेक बाउंस होने पर एक साल की कैद

Thu, 24 Apr 2025 11:26 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 24 Apr 2025 11:26 PM IST
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One year imprisonment for bouncing a cheque of Rs 7 lakh
सोनभद्र। सात लाख रुपये का चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने दोषी को एक साल कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुरलीधर सिंह की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश की तिथि से दो माह के अंदर 14 लाख रुपये परिवादी को प्रतिकर के रूप में देने और 25 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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रॉबर्ट्सगंज के मझिगांव चौबे निवासी संजय कुमार चौबे ने 7 अप्रैल 2023 को एनआई एक्ट के परिवाद पत्र में अवगत कराया था कि गांव के ही शांतनु चतुर्वेदी से 14 लाख रुपये में एक बीघा 4 बिस्वा जमीन खरीदने की बात हुई थी। इसके लिए 8 लाख 88 हजार रुपये एडवांस दे दिया। जब बैनामा करने के लिए कहा गया तो हीलाहवाली की जाने लगी। कहा जाने लगा कि अब जमीन की कीमत 35 लाख रुपये हो गई है। जब एडवांस दिया पैसा मांगा तो उसे 4 जनवरी 2023 को 6 लाख और 9 जनवरी को एक लाख रुपये का चेक दिया गया। बैंक ने चेक को बाउंस करार दिया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, साक्ष्यों के परीक्षण और गवाहों के बयान के बाद दोषी शांतनु चतुर्वेदी को एक वर्ष की कैद व दो माह के भीतर परिवादी को 14 लाख रुपये प्रतिकर व 25 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। प्रतिकर की धनराशि अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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