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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Notice Issued to Tehsildar for Refusing to Provide Copy of Farmer Lease File

Sonebhadra News: कृषक पट्टा पत्रावली की प्रति नहीं देने पर तहसीलदार को नोटिस

Fri, 08 May 2026 12:19 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 May 2026 12:19 AM IST
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Notice Issued to Tehsildar for Refusing to Provide Copy of Farmer Lease File
सोनभद्र। चतरा ब्लाक के मझिडढ़, प्रतापपुर, शिवपुर और ऊंची खुर्द में पूर्व में किए गए कृषक पट्टे की पत्रावली उपलब्ध कराने में हीलाहवाली पर तहसीलदार सदर को राज्य सूचना आयोग ने शो कॉज नोटिस जारी की है। जारी पत्र में कहा गया है कि आवेदक रघुनाथ यादव ने वर्ष 2004 में आवंटित पट्टों से संबंधित पत्रावली की सत्यापित प्रति मांगी थी लेकिन उसे सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराया गया।
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मामले को लेकर पिछले सप्ताह सुनवाई के समय पाया गया कि एक तरफ जहां सूचना अधिकार अधिनियम के अनुरूप सूचना प्रदान नहीं की गई है। वहीं तहसीलदार ऑनलाइन सुनवाई में उपस्थिति भी नहीं हुए।
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मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. राजकुमार विश्वकर्मा की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित हो रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन और आयोग के आदेश की अवहेलना की गई है। क्यों न इस कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-20 (1) के तहत रुपए 250/- प्रतिदिन की दर से अर्थदंड अधिरोपित कर दिया जाए। इस संबंध में संशोधित सूचना और लिखित स्पष्टीकरण के साथ 11 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा गया है। संवाद
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