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Sonebhadra News: दोस्त की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Mon, 07 Aug 2023 10:18 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 07 Aug 2023 10:18 PM IST
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Life sentence for friend's murder
सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व हुए दिनेश कुमार अग्रहरि हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए उस पर 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक दुद्धी के मल्देवा निवासी मनोज कुमार अग्रहरि ने 14 जुलाई 2020 को दुद्धी कोतवाली में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी चाय, बिस्कुट की दुकान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बगल में है। उसका लड़का दिनेश कुमार अग्रहरि भी उसके साथ दुकान पर बैठता था। 14 जुलाई की रात लड़के का दोस्त अवनीश कुमार उपाध्याय आया और बेटे को लेकर चला गया। जब देर तक बेटा नहीं आया तो उसने खोजबीन शुरू की। बेटे की लाश डिग्री कॉलेज की बाउंड्री के बगल में झाड़ी में पड़ी थी।
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तहरीर पर पुलिस ने लौवा नदी रपटा के हीरेश्वर महादेव मंदिर परिसर निवासी अवनीश कुमार उपाध्याय के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद दोषी अवनीश कुमार उपाध्याय को उम्रकैद व 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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