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दुष्कर्मी को दस वर्ष की कैद, 24 हजार अर्थदंड

Mon, 29 Nov 2021 07:12 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 29 Nov 2021 07:12 PM IST
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Imprisonment of ten years to the rapist, 24 thousand fine
साढ़े चार वर्ष पहले मनोरोगी युवती से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-3 तृतीय सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 24 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने आठ अप्रैल 2017 को थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी मनोरोगी बेटी का अचानक पेट बढ़ने लगा। जब उसकी मां ने जांच कराई तो पता चला कि चार माह का गर्भ है। आरोप लगाया कि कोन थाना क्षेत्र के रहने वाले बद्रीनाथ ने उसकी बेटी को बहला फुसलाकर कई बार दुष्कर्म किया है। इस तहरीर पर पुलिस ने बद्रीनाथ के विरुद्ध दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में बद्रीनाथ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने व गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बद्रीनाथ को 10 वर्ष की कैद और 24 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।
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