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Sonebhadra News: बाॅयो मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निपटारा करें

Fri, 23 May 2025 10:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 May 2025 10:58 PM IST
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Dispose of bio-medical waste as per rules
सोनभद्र। अस्पतालों से निकलने वाले बाॅयो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की शुक्रवार को सीएमओ ने समीक्षा की। सभी निजी व सरकारी अस्पतालाें को मेडिकल वेस्ट का सुरक्षित और नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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कार्यालय सभागार में हुई बैठक में सीएमओ ने बताया कि कई निजी चिकित्सालय बाॅयो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं कर रहे हैं और ना ही लॉगबुक प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों के विरुद्ध चेतावनी जारी की गई है। सीपीसी पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को भी चेताया गया कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि 31 मई तक जिले के सभी चिकित्सालयों को एनओसी जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर लें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि सभी निजी चिकित्सालय कम से कम पांच वर्षों की वैधता वाला अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करें, ताकि अस्पताल पंजीकरण समय से पूर्ण किया जा सके। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि जो निजी लैब, दंत चिकित्सालय एवं आयुष केंद्र बाॅयो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमों के तहत नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉ. एचपी सिंह, निजी अस्पतालों के नोडल डॉ. जीएस यादव, एसीएमओ डॉ. प्रेम नाथ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रिपुंजय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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