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रेलवे लाइन के किनारे गहरी खदानों में खनन पर निदेशालय सख्त
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बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र से गुजरी रेल लाइन के किनारे नियम विरुद्ध ढंग से खनन कार्य पर खान सुरक्षा निदेशालय सख्त हो गया है। निरीक्षण में खान सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर निषेधाज्ञा अधिरोपित करते हुए खान मालिक को पत्र जारी किया गया है। वहीं इस मामले में पूर्व उपनिदेशक की मिलीभगत के आरोपों को निराधार मानते हुए उन्हें क्लीन चिट दी गई है।
ओबरा तहसील अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत में बिल्ली रेलवे स्टेशन से सटे राजेश कुमार व फरीदा बेगम समेत दो पत्थर खदानों के बारे में भाजपा नेता माला चौबे ने डीएम से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि नियम विरुद्ध ढंग से खदान का पट्टा किया गया था। खान मालिक सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर पत्थर निकलवाने के लिए लगातार खतरनाक ढंग से अनियमित और अनियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। यह खदानें काफी गहरी हो चुकी हैं। इसी के बगल से गुजरी रेल लाइन की सुरक्षा भी खतरे में है। इस रेल लाइन से राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। ऐसे में गहरी खदानों में अनियंत्रित व अनियमित विस्फोट न रोका गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने इस मामले में खान सुरक्षा उप निदेशक की भी भूमिका संदिग्ध बताई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच का निर्देश दिया। वाराणसी क्षेत्र के खान सुरक्षा निदेशक एमएम प्रसाद ने मौके के निरीक्षण में खदानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर खान अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा के साथ उल्लंघन पत्र जारी किया है।
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ओबरा तहसील अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत में बिल्ली रेलवे स्टेशन से सटे राजेश कुमार व फरीदा बेगम समेत दो पत्थर खदानों के बारे में भाजपा नेता माला चौबे ने डीएम से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि नियम विरुद्ध ढंग से खदान का पट्टा किया गया था। खान मालिक सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर पत्थर निकलवाने के लिए लगातार खतरनाक ढंग से अनियमित और अनियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। यह खदानें काफी गहरी हो चुकी हैं। इसी के बगल से गुजरी रेल लाइन की सुरक्षा भी खतरे में है। इस रेल लाइन से राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। ऐसे में गहरी खदानों में अनियंत्रित व अनियमित विस्फोट न रोका गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने इस मामले में खान सुरक्षा उप निदेशक की भी भूमिका संदिग्ध बताई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जांच का निर्देश दिया। वाराणसी क्षेत्र के खान सुरक्षा निदेशक एमएम प्रसाद ने मौके के निरीक्षण में खदानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर खान अधिनियम के तहत निषेधाज्ञा के साथ उल्लंघन पत्र जारी किया है।
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