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मासूम की मौत में चार के खिलाफ मुकदमा
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ओबरा। बिल्ली खनन क्षेत्र स्थित खदान में बुधवार को दो वर्षीय मासूम गोलू की मौत के मामले में पुलिस ने पिता की तहरीर पर चार व्यक्तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बता दें कि दो वर्षीय गोलू पुत्र किशन निवासी जिला गढ़वा झारखंड बिल्ली खनन क्षेत्र में परिवार के साथ खदानों से निकालकर फेंकी गई मिट्टी में से पत्थर बीनने का कार्य करता था। बुधवार की सुबह गोलू के माता पिता एक खदान के ऊपर पत्थर बीनने के दौरान दो वर्षीय पुत्र खेलते -खेलते पास ही स्थित एक गहरे खदान में गिरकर मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता की तहरीर पर सुंदर अग्रहरी, लल्लन यादव, रामकीर्ति सिंह एवं भानू गुप्ता के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना किया जा रहा है।
गुमशुदगी का मामला दर्ज
ओबरा। रेणुका पार स्थित परसोई ग्रामसभा के टोला खैराही के निवासी छोटेलाल की तहरीर पर ओबरा थाना में एक गुमशुदा का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार छोटेलाल निवासी टोला खैराही ने दी तहरीर में बताया है कि उनका पुत्र प्रभु प्रसाद उम्र 11 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चला गया है जिसकी काफी खोजबीन के बावजूद नहीं मिल सका है। इस मामले में ओबरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दिया है।
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बता दें कि दो वर्षीय गोलू पुत्र किशन निवासी जिला गढ़वा झारखंड बिल्ली खनन क्षेत्र में परिवार के साथ खदानों से निकालकर फेंकी गई मिट्टी में से पत्थर बीनने का कार्य करता था। बुधवार की सुबह गोलू के माता पिता एक खदान के ऊपर पत्थर बीनने के दौरान दो वर्षीय पुत्र खेलते -खेलते पास ही स्थित एक गहरे खदान में गिरकर मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता की तहरीर पर सुंदर अग्रहरी, लल्लन यादव, रामकीर्ति सिंह एवं भानू गुप्ता के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना किया जा रहा है।
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गुमशुदगी का मामला दर्ज
ओबरा। रेणुका पार स्थित परसोई ग्रामसभा के टोला खैराही के निवासी छोटेलाल की तहरीर पर ओबरा थाना में एक गुमशुदा का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार छोटेलाल निवासी टोला खैराही ने दी तहरीर में बताया है कि उनका पुत्र प्रभु प्रसाद उम्र 11 वर्ष बिना बताए घर से कहीं चला गया है जिसकी काफी खोजबीन के बावजूद नहीं मिल सका है। इस मामले में ओबरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दिया है।
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