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जानलेवा हमले के प्रयास में दोषी दंपती को पांच वर्ष की कैद
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साढ़े चार वर्ष पूर्व हुए आपराधिक मानव वध के प्रयास मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी दंपती को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव निवासी रेखा कुमारी मोदनवाल पुत्री गोपाल मोदनवाल ने नौ नवंबर 2017 को रायपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 हजार रुपये लेने के बारे में पूछताछ करने पर चाचा कमलेश मोदनवाल, चाची कौशिल्या, बेटी बतासा व बेटा मोनू ने उसकी मां श्यामा देवी को कुदाल, लोहे की फुकनी और लात मुक्के से मारा पीटा। इसकी वजह से मां के दाहिने आंख के ऊपर गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी दी। इस तहरीर पर रायपुर पुलिस ने कौशिल्या, कमलेश, बतासा व मोनू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में कौशिल्या व कमलेश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी कौशिल्या व कमलेश को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद पाठक ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाना क्षेत्र के चौखड़ा गांव निवासी रेखा कुमारी मोदनवाल पुत्री गोपाल मोदनवाल ने नौ नवंबर 2017 को रायपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 20 हजार रुपये लेने के बारे में पूछताछ करने पर चाचा कमलेश मोदनवाल, चाची कौशिल्या, बेटी बतासा व बेटा मोनू ने उसकी मां श्यामा देवी को कुदाल, लोहे की फुकनी और लात मुक्के से मारा पीटा। इसकी वजह से मां के दाहिने आंख के ऊपर गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने कहीं शिकायत करने पर जान मारने की धमकी दी। इस तहरीर पर रायपुर पुलिस ने कौशिल्या, कमलेश, बतासा व मोनू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में कौशिल्या व कमलेश के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी कौशिल्या व कमलेश को पांच-पांच साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद पाठक ने बहस की।
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