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बालू लदा ट्रक छोड़ने के मामले में खनिज मोहर्रिर के खिलाफ केस

Sun, 27 Dec 2020 11:35 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Dec 2020 11:35 PM IST
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Case filed against Mineral Mohrrir for abandoning sand loaded truck
सोनभद्र। एसडीएम की ओर से पकड़ कर सौंपे गए बालू लदे ओवरलोड ट्रक को छोड़कर उसकी जगह दूसरे ट्रक को सीज करने के मामले में खनिज मोहर्रिर ब्रम्हानंद तिवारी, ट्रक चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। खान अधिकारी के निर्देश पर सर्वेक्षक एसके पाल की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई।
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जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने जिले में ओवरलोड एवं बिना एमएम 11 प्रपत्र के गिट्टी-बालू लदे वाहनों परिवहन कराने में संलिप्त खनिज कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में लोढ़ी स्थित खनिज विभाग के चेकपोस्ट पर एसडीएम और सीओ की ड्यूटी लग रही है। आठ दिसंबर को ओबरा एसडीएम प्रकाश चंद्र ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पटवध में ओवरलोड बालू लदे एक ट्रक को पकड़ कर खनन बैरियर लोढ़ी पर तैनात खनिज मोहर्रिर ब्रम्हानंद तिवारी को परमिट कागजात के साथ सौंपा। सर्वेयर को ट्रक सीज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था लेकिन पकड़े गए वाहन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस का कहना है कि सर्वेक्षक ने तहरीर में कहा है कि एसडीएम की ओर से सुपुर्द ट्रक के स्थान पर दूसरे ट्रक को सीज दिखाया गया है। इस प्रकार खनिज मोहर्रिर का कृत्य प्रथमदृष्टया संदिग्ध परिलक्षित हो रहा है। इससे प्रतीत होता है कि पकड़े गए ट्रक के मालिक और चालक से संधि कर उक्त वाहन को छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के पथरौरा गांव निवासी खनिज विभाग के सर्वेक्षक एसके पाल की तहरीर पर खनिज मोहर्रिर ब्रम्हानंद तिवारी, ट्रक के चालक और मालिक के खिलाफ खनिज अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर शिवानी मिश्रा को विवेचक नियुक्त किया गया है।
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