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Sonebhadra News: प्रत्याशियों को देना होगा अपराध और चल-अचल संपत्ति की सूचना

Mon, 10 Apr 2023 10:23 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 10 Apr 2023 10:23 PM IST
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Candidates will have to give information about crime
सोनभद्र। निकाय चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों को नामांकन के दौरान अपने चल अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही शैक्षिक योग्यता एवं वित्तीय देयता का भी उल्लेख करना होगा। इसकी जानकारी जिला मजिस्ट्रेट /जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने दी।
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उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्र व उनके आरक्षण की श्रेणी की सूचना नगरीय निकायों व जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर प्रदर्शित की जाएगी। इसकी दो-दो प्रतियॉ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी को समय से उपलब्ध कराई जाएगी। जिला एवं तहसील मुख्यालय पर यह सूचना एवं सूची के साथ जनता को जानकारी प्रदान करने के लिए कार्मिक उपलब्ध रहेंगे, ताकि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के समय कोई भ्रम की स्थिति न रहें।
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चालन नकद जमा करने भी भी रहेगी सुविधा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकायों के विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किए जा सकेंगे। प्रत्याशी की जमानत धनराशि जहॉ चालान से जमा किए जाने की सुविधा हो वहॉ चालान से ही जमा कराई जाए। जहॉ सुविधा न हो वहॉ रसीद (फार्म-385) का प्रयोग किया जाए। यदि जमानत की धनराशि चालान से जमा होने मेें कोई व्यवधान उत्पन्न होता हो तो धनराशि रसीद के माध्यम से नकद प्राप्त कर ली जाए। जिससे प्रत्याशियों को नामांकन पत्र जमा करने में कोई विलम्ब न हो और कोई व्यक्ति इस कारण नामांकन पत्र दाखिल करने से वंचित न रह जाए। नगद जमा की गई धनराशि अगले दिन कोषागार में जमा करनी होगी। यदि प्रत्याशी से जमानत की धनराशि नगद ली जाती है तो नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद में उसका उल्लेख किया जाएगा।
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नामांकन स्थलों पर 200 मीटर पहले खड़े होंगे वाहन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन वाले दिन तहसील मुख्यालय-नामांकन स्थल से 200 मीटर के परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। बताया कि नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहातार्थ एक व्यक्ति को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। नामांकन की जॉच तथा प्रतीक आवंटन के दिन उम्मीदवार के साथ एक अन्य व्यक्ति को ही सहातार्थ आने की अनुमति दी जाएगी। जो व्यक्ति अपना नामांकन पत्र दाखिल करना चाहता है, उसे नामांकन स्थल तक पहुंचने से नहीं रोका जाएगा। नामांकन स्थल पर पेयजल एवं बैठने के लिए छाया की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया।
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