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Sonebhadra News: आरोपी ओझा को कोर्ट से राहत नहीं
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झाड़फूक के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी ओझा को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा।
इसी वर्ष सितंबर माह में राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने गांव के ही हरिशंकर मौर्य पर झाड़फूंक के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाई थी। महिला के मुताबिक वह अक्सर बीमार रहती है।
झाड़फूक के लिए आरोपी उसके घर आने लगा। आरोप है कि ओझा ने उसे अपने वश में करके झाड़फूक के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
महिला ने पति को सूचना देते हुए कोतवाली में केस दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसने अपनी रिहाई के लिए अर्जी लगाई थी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर मायाजाल में फंसाकर दुष्कर्म की बात स्वीकार की। मामले में प्रभारी सत्र न्यायधीश की अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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इसी वर्ष सितंबर माह में राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने गांव के ही हरिशंकर मौर्य पर झाड़फूंक के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाई थी। महिला के मुताबिक वह अक्सर बीमार रहती है।
झाड़फूक के लिए आरोपी उसके घर आने लगा। आरोप है कि ओझा ने उसे अपने वश में करके झाड़फूक के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
महिला ने पति को सूचना देते हुए कोतवाली में केस दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसने अपनी रिहाई के लिए अर्जी लगाई थी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर मायाजाल में फंसाकर दुष्कर्म की बात स्वीकार की। मामले में प्रभारी सत्र न्यायधीश की अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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