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Sonebhadra News: आरोपी ओझा को कोर्ट से राहत नहीं

Sun, 29 Dec 2024 10:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Dec 2024 10:40 PM IST
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Accused Ojha no relief from court
झाड़फूक के नाम पर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी ओझा को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। आरोपी को अभी जेल में ही रहना होगा।
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इसी वर्ष सितंबर माह में राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने गांव के ही हरिशंकर मौर्य पर झाड़फूंक के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाई थी। महिला के मुताबिक वह अक्सर बीमार रहती है।

झाड़फूक के लिए आरोपी उसके घर आने लगा। आरोप है कि ओझा ने उसे अपने वश में करके झाड़फूक के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा।
महिला ने पति को सूचना देते हुए कोतवाली में केस दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसने अपनी रिहाई के लिए अर्जी लगाई थी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर मायाजाल में फंसाकर दुष्कर्म की बात स्वीकार की। मामले में प्रभारी सत्र न्यायधीश की अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।
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