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लेखपाल निलंबित, दो बीएलओ पर जुर्माना
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सिंगरौली। डीएम केवीएस चौधरी ने लापरवाही के आरोप में शुक्रवार को लेखपाल को निलंबित करते हुए दो बीएलओ से अर्थदंड वसूले जाने का निर्देश दिया है।
डीएम पिपराझापी गांव के भ्रमण पर पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि नामांतरण प्रमाण पटवारी नहीं दे रहा था। आरोप था कि पिता की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है इसके बाद भी पटवारी टालमटोल कर रहे हैं। जानकारी के बाद डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार एवं पटवारी को तलब कर लिया। आरोप सही पाए जाने पर एसडीएम को निर्देश दिया कि तत्काल संबंधित पटवारी को निलंबित किया जाए। जिसके परिपालन में एसडीएम सिंगरौली नागेश सिंह ने हल्का पटवारी रामायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया गया। इसी तरह भ्रमण के दौरान आम जनों ने मतदाता सूची में नाम नहीं अंकित करने की जानकारी दी। पता चला कि जिन व्यक्तियों का नाम नहीं जोड़ा गया उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए मौके पर बीएलओ को तलब कर जानकारी मांगी गई। बीएलओ ने बताया कि कि संबंधितों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। जिसके कारण नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सका। जबकि ग्रामीणों का आरोप था कि वह गांव के पुश्तैनी निवासी है। इस पर डीएम ने दोनो बीएलओ को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से प्रमाणीकरण कराकर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए तथा दोनों बीएलओ को कार्य में लापरवाही मानते हुए पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड वसूल किया जाए।
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डीएम पिपराझापी गांव के भ्रमण पर पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि नामांतरण प्रमाण पटवारी नहीं दे रहा था। आरोप था कि पिता की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व हो चुकी है इसके बाद भी पटवारी टालमटोल कर रहे हैं। जानकारी के बाद डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार एवं पटवारी को तलब कर लिया। आरोप सही पाए जाने पर एसडीएम को निर्देश दिया कि तत्काल संबंधित पटवारी को निलंबित किया जाए। जिसके परिपालन में एसडीएम सिंगरौली नागेश सिंह ने हल्का पटवारी रामायण सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में अटैच कर दिया गया। इसी तरह भ्रमण के दौरान आम जनों ने मतदाता सूची में नाम नहीं अंकित करने की जानकारी दी। पता चला कि जिन व्यक्तियों का नाम नहीं जोड़ा गया उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। इसे गंभीरता पूर्वक लेते हुए मौके पर बीएलओ को तलब कर जानकारी मांगी गई। बीएलओ ने बताया कि कि संबंधितों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। जिसके कारण नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सका। जबकि ग्रामीणों का आरोप था कि वह गांव के पुश्तैनी निवासी है। इस पर डीएम ने दोनो बीएलओ को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से प्रमाणीकरण कराकर नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए तथा दोनों बीएलओ को कार्य में लापरवाही मानते हुए पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड वसूल किया जाए।