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डेढ़ लाख ही खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार
Updated Sun, 05 Nov 2017 11:59 PM IST
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सोनभद्र। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च करने की सीमा छह लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए डेढ़ लाख रुपये निधारित किया है। अत्याधिक धन खर्च करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए आयु भी निर्धारित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष और सदस्य पद के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित किया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा छह लाख रुपये, नगर पालिका के सदस्य और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा डेढ़ लाख रुपये है। नगर पंचायत के सदस्य पद के प्रत्याशी 30 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन कई नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए पानी की तरह धन खर्च कर रहे है। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई प्रत्याशी समर्थकों को दावत दे रहे है। इसकी जानकारी होने के बाद भी पुलिस आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को आयोग के निर्देशों का उलंघन करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रत्याशियों को व्यय का ब्यौरा देना होगा। कहा कि एसडीएम से परमिशन लेने के बाद ही प्रत्याशी जुलूस या सभा कर प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। इसमें आने वाले खर्च को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा।
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष और सदस्य पद के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित किया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा छह लाख रुपये, नगर पालिका के सदस्य और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा डेढ़ लाख रुपये है। नगर पंचायत के सदस्य पद के प्रत्याशी 30 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन कई नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए पानी की तरह धन खर्च कर रहे है। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई प्रत्याशी समर्थकों को दावत दे रहे है। इसकी जानकारी होने के बाद भी पुलिस आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि मामला संज्ञान में आने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को आयोग के निर्देशों का उलंघन करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रत्याशियों को व्यय का ब्यौरा देना होगा। कहा कि एसडीएम से परमिशन लेने के बाद ही प्रत्याशी जुलूस या सभा कर प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। इसमें आने वाले खर्च को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा।
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