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मादक पदार्थों की अवैध बिक्री में 15 माह की सजा

Tue, 13 Sep 2022 12:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Sep 2022 12:00 AM IST
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15 months imprisonment for illegal sale of narcotics
अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री के मामले में अपर सिविल जज एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने दोषी को 15 माह 27 दिन कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के मुताबिक ओबरा थाने में वर्ष 2020 में चूड़ी गली ओबरा निवासी धर्मेंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री करने का केस दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 15 माह 27 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया।
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