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Sitapur News: दहेज हत्या में पति को दस वर्ष का कठोर कारावास
Tue, 30 May 2023 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Tue, 30 May 2023 11:59 PM IST
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सीतापुर। दहेज हत्या के एक मामले में अपर यत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।
सिधौली थानाक्षेत्र के मोहल्ला प्रेम नगर निवासी सरोज, उनके पिता मैना, मां लक्ष्मी, बहन आरती व भाई संदीप के विरुद्घ न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराई गई थी।
वादी मैकूलाल ने 12 अप्रैल को 2012 को दहेज में मोटरसाइकिल, सात हजार रुपये, फ्रिज व कूलर की मांग को लेकर पुत्री पम्मी देवी को प्रताड़ित करने व दहेज के लालच में आग लगाकर जान से मार देने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने सिर्फ पति सरोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शेष को वादी ने पुन: न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर तलब कराया। लेकिन अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने केवल पति सरोज को घटना का दोषी पाते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शेष आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।
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सिधौली थानाक्षेत्र के मोहल्ला प्रेम नगर निवासी सरोज, उनके पिता मैना, मां लक्ष्मी, बहन आरती व भाई संदीप के विरुद्घ न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर दर्ज कराई गई थी।
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वादी मैकूलाल ने 12 अप्रैल को 2012 को दहेज में मोटरसाइकिल, सात हजार रुपये, फ्रिज व कूलर की मांग को लेकर पुत्री पम्मी देवी को प्रताड़ित करने व दहेज के लालच में आग लगाकर जान से मार देने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने सिर्फ पति सरोज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शेष को वादी ने पुन: न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर तलब कराया। लेकिन अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने केवल पति सरोज को घटना का दोषी पाते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शेष आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।