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Sitapur News: दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Wed, 26 Apr 2023 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Wed, 26 Apr 2023 11:51 PM IST
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Life imprisonment to the person who killed the innocent after rape
सीतापुर। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। महमूदाबाद में जुलाई 2017 को वारदात अंजाम दी गई थी।
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विशेष लोक अभियोजक इश्तियाक अहमद और गोविंद मिश्रा के मुताबिक महमूदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 23 जुलाई 2017 को गांव का ही अखिलेश उसकी 12 वर्षीय बहन को घास काटने के बहाने साथ ले गया था। काफी देर तक जब मासूम वापस नहीं आई, तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान उसका शव गांव में ही खेत में पड़ा मिला। उसके साथ दरिंदगी की गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अखिलेश को जेल भेज दिया था।
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अखिलेश को मासूम से दुष्कर्म करने और उसके बाद नायलॉन की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने का दोषी पाया। कोर्ट ने मामले में उसे आजीवन कारावास और दो धाराओं में 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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