{"_id":"644185923c8c3acef502a276","slug":"five-convicts-of-assault-were-sentenced-to-three-years-each-sitapur-news-c-13-1-194283-2023-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: मारपीट के पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: मारपीट के पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
Fri, 21 Apr 2023 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Fri, 21 Apr 2023 12:03 AM IST
विज्ञापन
सीतापुर। जिला जज मनोज कुमार ने घर में घुसकर मारपीट करने के एक मामले में पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ल व गौरव मिश्र ने की।
अभियोजन पक्ष ने बताया गया कि 30 जून 2017 को हरगांव थानाक्षेत्र के नौनेर निवासी अमरदीप सिंह की तरफ से इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया कि जब वह अपने भतीजे विजय व साथी हेतराम के साथ मुर्गी फार्म की रखवाली कर रहा था, उसी समय पांच लोगों ने लाठी डंडे से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया।
इस मामले में पुलिस ने नौनेर निवासी बल्ले, दुलारे, गुड्डू व लालपुर निवासी कमलेश तथा नमुवापुर के रामजीवन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपियों को मारपीट का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष ने बताया गया कि 30 जून 2017 को हरगांव थानाक्षेत्र के नौनेर निवासी अमरदीप सिंह की तरफ से इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया कि जब वह अपने भतीजे विजय व साथी हेतराम के साथ मुर्गी फार्म की रखवाली कर रहा था, उसी समय पांच लोगों ने लाठी डंडे से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया।
विज्ञापन
इस मामले में पुलिस ने नौनेर निवासी बल्ले, दुलारे, गुड्डू व लालपुर निवासी कमलेश तथा नमुवापुर के रामजीवन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांचों आरोपियों को मारपीट का दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन