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बगैर मुद्रक, प्रकाशक के सीज होगी प्रचार सामग्री
Updated Sun, 29 Oct 2017 11:47 PM IST
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बगैर मुद्रक, प्रकाशक के सीज होगी प्रचार सामग्री
सीतापुर। निकाय चुनाव में किसी भी दल का उम्मीदवार बगैर मुद्रक, प्रकाशक के नाम, पता अंकित प्रचार-प्रसार सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
चुनाव में चुनावी सामग्रियों पर इसका अंकन जरूरी है। यह व्यवस्था महज इसलिए की गई है, ताकि आयोग के आदेशों का अनुपालन हो सके।
अगर छापेमारी में कहीं भी बगैर मुद्रक, प्रकाशक के सामग्री मिलती है, तो उसे सीज करने की कार्रवाई होगी। साथ ही उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत छह माह का कारावास या दो हजार तक जुर्माना। या फिर दोनों कार्रवाई हो सकती हैं।
आयोग के आदेशों का अनुपालन कराने के लिए जिले के सभी प्रकाशक/ मुद्रकों को चिट्ठी लिखी है। इसके जरिए सभी निर्देश दिए हैं कि आयोग के आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए है कि निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर बगैर प्रकाशक, मुद्रक का नाम व पूरा पता के प्रकाशित नहीं करेगा। उन पर इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से करेगा।
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सीतापुर। निकाय चुनाव में किसी भी दल का उम्मीदवार बगैर मुद्रक, प्रकाशक के नाम, पता अंकित प्रचार-प्रसार सामग्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
चुनाव में चुनावी सामग्रियों पर इसका अंकन जरूरी है। यह व्यवस्था महज इसलिए की गई है, ताकि आयोग के आदेशों का अनुपालन हो सके।
अगर छापेमारी में कहीं भी बगैर मुद्रक, प्रकाशक के सामग्री मिलती है, तो उसे सीज करने की कार्रवाई होगी। साथ ही उन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के तहत छह माह का कारावास या दो हजार तक जुर्माना। या फिर दोनों कार्रवाई हो सकती हैं।
आयोग के आदेशों का अनुपालन कराने के लिए जिले के सभी प्रकाशक/ मुद्रकों को चिट्ठी लिखी है। इसके जरिए सभी निर्देश दिए हैं कि आयोग के आदेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिए है कि निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर बगैर प्रकाशक, मुद्रक का नाम व पूरा पता के प्रकाशित नहीं करेगा। उन पर इसका प्रकाशन अनिवार्य रूप से करेगा।
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