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कोटेदार सहित दो पर एससी एसटी का केस
Updated Thu, 20 Sep 2018 11:48 PM IST
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मिश्रिख (सीतापुर)। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने एक कोटेदार सहित दो लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा व जातिसूचक अपशब्द बोलने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को शिकायती पत्र दिया। एसडीएम के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कोटेदार के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट व सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज कर लिया है।
मिश्रिख की क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुशीला गौड़ के मुताबिक, बीती 12 सितंबर को कुतुबनगर तथा अर्थापुर के उचित दर विक्रेता की दुकान की जांच की गई थी। इसके बाद 13 सितंबर को कुतुबनगर के कोटेदार मीसम अली के भाई सब्बू हसन और अर्थापुर के कोटेदार इब्ने हसन आकर जांच संबंधी जानकारी मांगने लगे।
जब इनसे कहा गया कि खामियां मिलने को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो गुस्से में आकर जातिसूचक अपशब्द कहने लगे। कोतवाली प्रभारी ब्रजेश राय ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा तथा एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है।
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मिश्रिख की क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुशीला गौड़ के मुताबिक, बीती 12 सितंबर को कुतुबनगर तथा अर्थापुर के उचित दर विक्रेता की दुकान की जांच की गई थी। इसके बाद 13 सितंबर को कुतुबनगर के कोटेदार मीसम अली के भाई सब्बू हसन और अर्थापुर के कोटेदार इब्ने हसन आकर जांच संबंधी जानकारी मांगने लगे।
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जब इनसे कहा गया कि खामियां मिलने को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो गुस्से में आकर जातिसूचक अपशब्द कहने लगे। कोतवाली प्रभारी ब्रजेश राय ने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा तथा एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है।
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