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Gurugram News: 3.83 लाख रुपये का जुर्माना लंबित मिलने पर बाइक इंपाउंड
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गुरुग्राम यातायात पुलिस द्वारा 3,83,000 रुपये की जुर्माना राशि के 58 लंबित चालान पाए जाने पर मो
फोटो-
-विभिन्न धाराओं के तहत बाइक के कटे थे 58 चालान, 90 दिन से अधिक समय से नहीं जमा कराया था जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3.83 लाख रुपये का जुर्माना लंबित मिलने पर एक बाइक को इंपाउंड किया है। बाइक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 58 चालान कटे हुए मिले। इन चालानों का जुर्माना बाइक मालिक ने 90 दिनों से अधिक समय तक जमा नहीं कराया था। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
रविवार को सुपरमार्ट जोनल अधिकारी एएसआई अमित कुमार टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने एक बाइक को रुकवाया। चालक वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच करने पर बाइक के खिलाफ 58 चालान लंबित मिले। इनमें अधिकतर चालान बिना हेलमेट, बिना बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने से संबंधित थे। सभी चालानों की कुल जुर्माना राशि 3.83 लाख रुपये थी।
यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि जिन वाहनों के चालान कटने के बाद 90 दिनों से अधिक समय तक जुर्माना जमा नहीं कराया जाता, उन्हें नियमानुसार इंपाउंड किया जाता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि चालान होने के बाद समय पर जुर्माना जमा कराएं और यातायात नियमों का पालन करें।
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-विभिन्न धाराओं के तहत बाइक के कटे थे 58 चालान, 90 दिन से अधिक समय से नहीं जमा कराया था जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3.83 लाख रुपये का जुर्माना लंबित मिलने पर एक बाइक को इंपाउंड किया है। बाइक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 58 चालान कटे हुए मिले। इन चालानों का जुर्माना बाइक मालिक ने 90 दिनों से अधिक समय तक जमा नहीं कराया था। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
रविवार को सुपरमार्ट जोनल अधिकारी एएसआई अमित कुमार टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान टीम ने एक बाइक को रुकवाया। चालक वाहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच करने पर बाइक के खिलाफ 58 चालान लंबित मिले। इनमें अधिकतर चालान बिना हेलमेट, बिना बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने से संबंधित थे। सभी चालानों की कुल जुर्माना राशि 3.83 लाख रुपये थी।
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यातायात पुलिस प्रवक्ता विकास वर्मा ने बताया कि जिन वाहनों के चालान कटने के बाद 90 दिनों से अधिक समय तक जुर्माना जमा नहीं कराया जाता, उन्हें नियमानुसार इंपाउंड किया जाता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि चालान होने के बाद समय पर जुर्माना जमा कराएं और यातायात नियमों का पालन करें।
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