{"_id":"69a0a7055bf655bb140371b1","slug":"ultrasound-center-and-pathology-operating-without-license-sealed-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1034-154210-2026-02-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: बिना लाइसेंस संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी सील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: बिना लाइसेंस संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी सील
Fri, 27 Feb 2026 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Fri, 27 Feb 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
इटवा। विकास खंड खुनियांव के बढ़या में अवैध रूप से चल रहे हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिया गया। सीएमओ के निर्देश पर बृहस्पतिवार को नोडल अधिकारी के अगुवाई में गई टीम ने कार्रवाई की। संचालक कोई वैध दस्तावेज भी नहीं दिखा सका। कार्रवाई के बाद से अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड और पैथालॉजी केंद्र संचालकों में हड़कंप मच गया है।
सीएचसी अधीक्षक खुनियांव डाॅ. पीएन यादव ने बताया कि विकास खंड खुनियांव के बढ़या में अवैध रूप से चल रहे हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी की शिकायत सीएमओ को मिली थी। सीएमओ के निर्देश पर नोडल अधिकारी डाॅ. मानवेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार इटवा अजय कुमार मौर्य के साथ स्वयं मौके पर गए, वहां एक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जबकि अल्ट्रासाउंड व पैथालॉजी के संचालन के लिए उनके पास कोई अनुमति पत्र नहीं था। मांगे जाने पर संचालक कोई आवश्यक कागजात नहीं दिखा सके। इस प्रकार की अनियमिताओं को देखते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी को सील कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि बगैर अनुमति के चलाए जाने वाले ऐसे केंद्र के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
सीएचसी अधीक्षक खुनियांव डाॅ. पीएन यादव ने बताया कि विकास खंड खुनियांव के बढ़या में अवैध रूप से चल रहे हिंदुस्तान अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी की शिकायत सीएमओ को मिली थी। सीएमओ के निर्देश पर नोडल अधिकारी डाॅ. मानवेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार इटवा अजय कुमार मौर्य के साथ स्वयं मौके पर गए, वहां एक व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जबकि अल्ट्रासाउंड व पैथालॉजी के संचालन के लिए उनके पास कोई अनुमति पत्र नहीं था। मांगे जाने पर संचालक कोई आवश्यक कागजात नहीं दिखा सके। इस प्रकार की अनियमिताओं को देखते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथालॉजी को सील कर दिया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि बगैर अनुमति के चलाए जाने वाले ऐसे केंद्र के संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन