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Siddharthnagar News: छेड़खानी के केस में दो वर्ष की सजा

Fri, 16 May 2025 11:08 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 11:08 PM IST
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Two years imprisonment in molestation case
सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी, एसटी ने जोगिया कोतवाली में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए छेड़खानी व मारपीट के दोषी को दो साल का कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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जोगिया कोतवाली में दर्ज मारपीट और छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी, एसटी ने राजकपूर लोध निवासी कठही थाना जोगिया को दाे वर्ष के कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा कराए जाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक, न्यायालय पैरोकार आरक्षी अशोक यादव थाना जोगिया उदयपुर का योगदान रहा। संवाद
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