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Siddharthnagar News: मारपीट के दोषी को तीन को तीन साल की सजा
Wed, 10 Jun 2026 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 10 Jun 2026 11:24 PM IST
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बांसी। अपर व सत्र न्यायाधीश बांसी सतीश कुमार त्रिपाठी ने मारपीट के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर अभियुक्त राहुल, अर्जुन, पुजारी को तीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को दस-दस हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया है।
दो जुलाई 2020 को वादी दिनेश ग्राम बंधवाताल थाना बांसी ने धान की नर्सरी काटने की मजदूरी पुजारी से मांगने गए तो नाराज होकर अभियुक्त पुजारी, अर्जुन, राहुल निवासी ग्राम बंधवा ताल थाना बांसी दिनेश से गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से मारा-पीटा। दिनेश की बहन सुधा बचाने आई तो अभियुक्तों ने उसकी भी पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने मारपीट के अलावा महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया। इसका परीक्षण कर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सतीश कुमार त्रिपाठी ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। पुजारी, राहुल व अर्जुन को दोष सिद्ध कर प्रत्येक को तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि चोटिल दिनेश, सुधा को दिए जाने का आदेश हुआ है।
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दो जुलाई 2020 को वादी दिनेश ग्राम बंधवाताल थाना बांसी ने धान की नर्सरी काटने की मजदूरी पुजारी से मांगने गए तो नाराज होकर अभियुक्त पुजारी, अर्जुन, राहुल निवासी ग्राम बंधवा ताल थाना बांसी दिनेश से गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से मारा-पीटा। दिनेश की बहन सुधा बचाने आई तो अभियुक्तों ने उसकी भी पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने मारपीट के अलावा महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया। इसका परीक्षण कर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बांसी सतीश कुमार त्रिपाठी ने अभियुक्तों को सजा सुनाई। पुजारी, राहुल व अर्जुन को दोष सिद्ध कर प्रत्येक को तीन वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि चोटिल दिनेश, सुधा को दिए जाने का आदेश हुआ है।
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