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Siddharthnagar News: दिल्ली में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र मामले में मलेरिया निरीक्षक निलंबित
Sat, 19 Sep 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 19 Sep 2026 12:02 AM IST
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सिद्धार्थनगर। दिल्ली में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र तैयार कराने के मामले में गिरफ्तार सिद्धार्थनगर के वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक जय प्रकाश शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। अपर निदेशक, मलेरिया एवं वीबीडी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से 18 सितंबर को जारी कार्यालय आदेश में निलंबन की कार्रवाई की गई है।
आदेश के अनुसार, दिल्ली के मौरिस नगर थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। विवेचना के दौरान जय प्रकाश शुक्ला को सहआरोपी बनाया गया और 10 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने उसे सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार किया था।
48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने के बाद शासनादेशों के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बस्ती मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इस दौरान उनका संबद्ध कार्यालय भी बस्ती मंडल में रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह इस अवधि में किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलिप्त नहीं है।
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आदेश के अनुसार, दिल्ली के मौरिस नगर थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। विवेचना के दौरान जय प्रकाश शुक्ला को सहआरोपी बनाया गया और 10 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने उसे सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार किया था।
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48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रहने के बाद शासनादेशों के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बस्ती मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इस दौरान उनका संबद्ध कार्यालय भी बस्ती मंडल में रहेगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। इसके लिए उन्हें यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह इस अवधि में किसी अन्य रोजगार, व्यापार या व्यवसाय में संलिप्त नहीं है।
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