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Siddharthnagar News: चार बांग्लादेशी नागरिकों की सजा पूरी, होगी वतन वापसी

Mon, 15 Apr 2024 02:12 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 15 Apr 2024 02:12 AM IST
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Sentence of four Bangladeshi citizens completed, will return to their country
- विदेशी अधिनियम केे तहत हुई थी तीन-तीन साल की सजा
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- सजा पूरी होने के बाद हो रही है चारों की वतन वापसी

- आज हवड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता से होगा डेपोटेशन
संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। बिना बीजा और अन्य कागजात के भारत में दाखिल होने के मामले मेें पकड़े गए चार बांग्लादेशी नागरिकों पर विदेशी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ था। न्यायालय की ओर से तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद सजा में एक साल की कटौती कर दी गई। इसलिए छह फरवरी 2024 को चारों की सजा पूरी हो गई। मंगलवार को वतन वापसी की तिथि निर्धारित की गई है। कोलकाता के हवड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 12 से इनका डेपोटेशन किया जाएगा।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रसेल अहमद उर्फ जमान निवासी बनिग्राम थाना गोलापगंज जिला सिलहट, सईम भुईयान निवासी चंदला थाना ब्रम्हानपारा जनपद कुमल्लिा, नजमुल हुसैन निवासी साउथ चंदला थाना ब्रम्हानपारा जनपद कुमल्लिा, अहमद हुसेन चौधरी साकिब निवासी कलीयर कपोन थाना डिरई जनपद सुनामगंज राष्ट्र बांग्लादेश जून 2022 में बिना बीजा और अन्य कागजात के भारत के रास्ते नेपाल में जाते समय पकड़े गए थे। इसके बाद मोहाना पुलिस ने विदेशी अधिनियम सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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न्यायालय जेएमए सिद्धार्थनगर की ओर से इस मामले में सभी को तीन-तीन वर्ष की साधारण कारावास व अर्थदंड रूप में पांच-पांच हजार व अर्थदंड न जमा करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित होकर सजा भुगत रहे थे। इसके बाद इनकी ओर से सत्र न्यायालय की ओर से दी गई सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील दाखिल की गई थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सिद्धदोष बंदियों की सजा को तीन वर्ष के स्थान पर दो वर्ष के कारावास में परिवर्तित कर दिया था। उक्त के क्रम में उद्घासन होने तक मोहाना थानांतर्गत अस्थायी सेंटर में रखा गया। क्रम में न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर की ओर परोक्त दोषसिद्ध बंदी रसेल अहमद, सईम भुईयान, नजमुल हुसेन, अहमद हुसेन चौधरी उपरोक्त को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की ओर से पारित आदेश में यदि किसी अन्य अपराध में निरूद्ध न हो। तो दो वर्ष की सजा पूरी होने पर 6फरवरी 2024 को नियमानुसार रिहा करने का आदेश जारी हुआ।
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बांग्लादेशियों को उद्घासन आदेश उप्र शासन से प्राप्त होने पर आरआईबी ऑफिस रेलवे इंटेलिजेंस ब्रांच कार्यालय प्लेटफार्म नंंबर 21 पर हवड़ा रेलवे स्टेशन कोलकाता डेपोटेशन के लिए भेजा गया है। 15 अप्रैल को डेपोटेशन है। 13 मार्च को ही एक निरीक्षक और 10 पुलिस कर्मियों के साथ भेजा गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने बताया कि चार बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस बल के साथ भेज दिया गया है।
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