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Siddharthnagar News: डीलर न एआरटीओ, वाहन स्वामी रखेंगे वाहन का मूल कागजात

Wed, 15 Nov 2023 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 15 Nov 2023 12:06 AM IST
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Neither dealer nor ARTO, vehicle owner will keep the original documents of the vehicle.
सिद्धार्थनगर। वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अब वाहन का मूल कागजात वाहन स्वामी अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। इस व्यवस्था से जरुरत पड़ने पर डीलर और एआरटीओ कार्यालय से मूल फाइल निकलवाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर एआरटीओ कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा कि वाहन के कागज की मूल कॉपी वे ले रहे हैं। इसके बाद उनके कागजात मिल जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से वाहन स्वामियों को बड़ी सहूलियत मिलेगा।
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वाहन स्वामियों की सहूलियत के लिए सरकार मोटर अधिनियम में लगातार बदलाव कर रही है। जिससे वाहन स्वामी परेशान न हों। अब तक ड्राईविंग के लिए घर बैठे परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन और रोड टैक्स जमा करने की प्रक्रिया बदला था। अब एक बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें वाहन के मूल कागजात न तो वाहन डीलर के पास रहेगा और न ही एआरटीओ कार्यालय में वाहन स्वामी मूल कागजात को खुद रख सकेंगे। कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल पर गाड़ी से संबंधित सारा ब्यौरा संभागीय परिवहन विभाग रखेगा।
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मूल कागजात संभालने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी को दी गई। इसके लिए वाहन स्वामी को सरकार की ओर से वाहन के कागजात के संबंधित जारी किए गए प्रोफार्मा को भरकर 100 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ कार्यालय में देना होगा। इसमें वाहन से संबंधित सभी जानकारी रहेगी। जो कार्यालय में कागजात के रूप में रहेगा। बाकी मूल कागज जैसे जमीन बैनामा का कागज रहता है, उसी प्रकार वाहन स्वामी रखेंगे। जबकि पहले संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में रखा जा रहा था। इसके बाद तीन वर्ष से डीलर के जिम्मे कर दिया गया था। अब वाहन स्वामी को दे दिया गया है। माना जा रहा है कि इससे वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि शासन से आदेश आने के बाद तय नियम के तहत वाहन स्वामी को कागजात दिया जा रहा है।
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फाइल के लिए लगता था सुविधा शुल्क

संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में कागजात का ढेर लगा रहता था। कई सालों से पड़ी फाइलों से कागजात की कॉपी लेने में वाहन स्वामियों को कई दिन लग जाता था। इसके लिए सुविधा शुल्क भी देना पड़ता था। तब जाकर काम होता था। इस नियम के लागू हो जाने से सुविधा शुल्क लेने वाले प्रक्रिया पर विराम लग सकेगा।
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