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Siddharthnagar News: ऑनलाइन होगी बीज बिक्री की निगरानी, साथी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

Sun, 05 Jul 2026 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 05 Jul 2026 12:35 AM IST
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Monitoring of seed sales to be done online

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सिद्धार्थनगर। जिले में बीज कारोबार को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में कृषि विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब बीज विक्रेताओं को साथी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर अपनी दुकान, उपलब्ध बीज, कंपनी, स्टॉक और बिक्री से जुड़ी पूरी जानकारी अपलोड करनी होगी। विभाग ने इसके लिए 15 जुलाई तक का समय दिया है। निर्धारित अवधि तक पंजीकरण नहीं कराने वाले विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग के अनुसार, जिले में बीज और कीटनाशक की करीब 1680 दुकानें संचालित हैं। सभी दुकानदारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से साथी पोर्टल पर प्रतिष्ठान का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद बीजों का स्टॉक, स्थानांतरण, बिक्री और उपलब्धता का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा।
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नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसान भी यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि किसी दुकान पर कौन-कौन सी कंपनी का बीज उपलब्ध है, उसकी गुणवत्ता क्या है और वह किस संस्थान या कंपनी से आया है। इससे गुणवत्ताहीन या गलत बीज की बिक्री पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और किसानों को सही बीज का चयन करने में सुविधा होगी।
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कृषि विभाग का कहना है कि कई बार किसान निजी दुकानों से बीज खरीदने के बाद गुणवत्ता संबंधी शिकायत करते हैं, जिससे उनकी फसल प्रभावित होती है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऑनलाइन ट्रेसिबिलिटी व्यवस्था लागू होने से बीज की खरीद-बिक्री की निगरानी आसान होगी और शिकायतों के निस्तारण में भी सुविधा मिलेगी।

जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पांडेय ने बताया कि सभी बीज विक्रेता अपने प्रतिष्ठानों का पंजीकरण शीघ्र करा लें। 15 जुलाई के बाद बिना पंजीकृत प्रतिष्ठान संचालित नहीं हो सकेंगे।
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नई व्यवस्था से किसानों को लाभ
- बीज की कंपनी और गुणवत्ता की ऑनलाइन जानकारी मिलेगी।
- दुकानवार उपलब्ध स्टॉक का विवरण देखा जा सकेगा।
- गुणवत्ताहीन बीज की पहचान और ट्रेसिंग आसान होगी।
- बीज कारोबार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
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जरूरी बातें
पंजीकरण की अंतिम तिथि : 15 जुलाई
जिले में पंजीकरण के दायरे में दुकानें : 1680
माध्यम : साथी पोर्टल
समय सीमा के बाद बिना पंजीकरण प्रतिष्ठान का संचालन और लाइसेंस प्रभावित होगा।
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