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Siddharthnagar News: किशोरी के अपहरणकर्ता को चार वर्ष का कारावास

Sat, 24 Feb 2024 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 24 Feb 2024 12:08 AM IST
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Kidnapper of teenage girl gets four years imprisonment
- विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह ने किशोरी के अपहरणकर्ता आलम अंसारी को अलग अलग धाराओं के अपराध के लिए एक में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं दूसरे में चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उसके ऊपर आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अपहरणकर्ता शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र के वार्ड नंबर सात शास्त्रीनगर कस्बा शोहरतगढ़ का रहने वाला है। न्यायालय ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।।

शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा शोहरतगढ़ में घटी थी। जिसका केस भी थाना स्थानीय पर तीन जनवरी 2021 को दर्ज हुआ था। एक गांव के निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि वह बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कस्बे में किराये का कमरा लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए रहता था। उसकी दुकान उसके गांव के नजदीकी बाजार में है जिसपर वह सुबह चला जाता था और शाम को अपने बच्चों के पास वापस आ जाता था। 2 जनवरी 2021 को दोपहर बाद तीन बजे उसकी 17 वर्षीय को किशोरी आलम अंसारी बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने नाबालिग लड़की को के अपहरण व पाक्सो एक्ट के अपराध में केस दर्ज करके विवेचना शुरू किया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका को बरामद करके अपहरणकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया। लड़की का चिकित्सकीय परीक्षण करवा कर उसका बयान न्यायालय में कराने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के अपराध की बढोत्तरी करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने संज्ञान लेकर विचारण किया और विचारण की समाप्ति पर अपहरणकर्ता को बचाव का साक्ष्य पेश करने का अवसर देने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया।
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न्यायालय ने विचारण में प्रस्तुत गवाहों की गवाही, जिरह, चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र व अन्य सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों तथा घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे दोषी ठहराकर सजा सुनाते हुए उसपर जुर्माना लगाया। पीडि़त पक्ष की पैरवी राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त विशेष अभियोजक पाक्सो एक्ट पवन कुमार कर पाठक एडवोकेट ने किया और कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में करवाया एवं 15 अभिलेखीय साक्ष्यों को पुष्ट करवाया जिनकी गवाही के आधार पर अपहरण के दोषी आलम अंसारी को सजा हुई।
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