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चरस तस्करी के दोषी को आठ वर्ष की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 28 Nov 2017 10:48 PM IST
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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सिद्धार्थनगर। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चरस तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए बढ़नी निवासी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ढेबरुआ पुलिस ने वर्ष 2011 में आरोपी को आठ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बढनी-पचपेड़वा मार्ग पर सात जुलाई 2011 को पुलिस ने विनय अग्रवाल निवासी गोला बाजार, बढ़नी को आठ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायन श्रीवास्तव ने केस को साबित करने के लिए चार गवाह और नौ अभिलेख कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश एसएन त्रिपाठी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विनय को दोष सिद्ध करार देते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को चार वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बढनी-पचपेड़वा मार्ग पर सात जुलाई 2011 को पुलिस ने विनय अग्रवाल निवासी गोला बाजार, बढ़नी को आठ किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता अखिलेश नारायन श्रीवास्तव ने केस को साबित करने के लिए चार गवाह और नौ अभिलेख कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश एसएन त्रिपाठी ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी विनय को दोष सिद्ध करार देते हुए आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को चार वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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