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सूचना न देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी समेत 12 अधिकारियों पर जुर्माना

Tue, 14 May 2019 10:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर
ब्यूरो/अमर उजाला सिद्धार्थनगर Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Tue, 14 May 2019 10:59 PM IST
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सूचना न देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी समेत 12 अधिकारियों पर जुर्माना
Rupee Shimla
सिद्धार्थनगर। जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर जिला निर्वाचन अधिकारी समेत 11 अधिकारियों पर राज्य सूचना आयुक्त ने आर्थिक दंड लगाया है। इनमें शामिल पूर्व एडीएम, पूर्व डीपीआरओ व वर्तमान डीपीआरओ आदि अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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जन सूचना अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता देवेश मणि त्रिपाठी ने अलग-अलग अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। निर्धारित अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर आवेदक ने प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारियों के यहां भी आवेदन किया, लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हो सका। इसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में वाद दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल सिल्कू, पूर्व एडीएम पीएस शुक्ल व बाबू राम, पूर्व डीपीआरओ बीडी पांडेय, वर्तमान डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी बांसी शिव कुमार, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. ओमप्रकाश गौड़, एडीओ पंचायत नौगढ़ गुलाब सिंह समेत शोहरतगढ़ ब्लॉक के अलीदापुर, मदरहना जनूबी के ग्राम पंचायत अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये आर्थिक दंड लगाया है।
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इनमें पूर्व एडीएम पीएस शुक्ल पर दो अलग-अलग मामलों में, पूर्व डीपीआरओ बीडी पांडेय पर तीन मामलों, वर्तमान डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह पर तीन अलग-अलग मामलों 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ राज्य सूचना आयुक्त ने एडीएम पीएस शुक्ल को एक मामले में, पूर्व डीपीआरओ बीडी पांडेय व डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध दो-दो मामलों में अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई करने निर्देश संबंधित विभागीय उच्चाधिकारियों को दिया है।
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