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मिलावटखोरों में 13 दुकानदारों पर जुर्माना
Updated Fri, 18 Aug 2017 10:48 PM IST
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सिद्धार्थनगर। खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी के मामले में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को 13 दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना राशि नहीं जमा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने खाद पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होने पर 13 दुकानदारों पर 15 से 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें प्रह्लाद प्रसाद निवासी शिवाजी नगर पर दो मामलों में 40 हजार रुपये, निलेश अग्रवाल निवासी आजाद नगर तेतरी बाजार पर दो मामलों में 50 हजार रुपये, सुपर स्टाकिस्ट अंबिका इंटर प्राइजेज तारामंडल गोरखपुर पर 50 हजार रुपये, आपूर्तिकर्ता आईपी ट्रेडिंग कंपनी दिलेजागपुर गोरखपुर पर दो मामलों में एक लाख रुपये, महेश कुमार शंकर नगर बांसी पर दो मामलों में 50 हजार रुपये, आपूर्तिकर्ता रायल डिस्ट्रीव्यूटर्स पांडेय बाजार बस्ती पर दो मामलों में एक लाख रुपये, मो.अली ग्राम व थाना इटवा पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रमोद शंकर शुक्ल ने खाद पदार्थ में मिलावट की पुष्टि होने पर 13 दुकानदारों पर 15 से 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसमें प्रह्लाद प्रसाद निवासी शिवाजी नगर पर दो मामलों में 40 हजार रुपये, निलेश अग्रवाल निवासी आजाद नगर तेतरी बाजार पर दो मामलों में 50 हजार रुपये, सुपर स्टाकिस्ट अंबिका इंटर प्राइजेज तारामंडल गोरखपुर पर 50 हजार रुपये, आपूर्तिकर्ता आईपी ट्रेडिंग कंपनी दिलेजागपुर गोरखपुर पर दो मामलों में एक लाख रुपये, महेश कुमार शंकर नगर बांसी पर दो मामलों में 50 हजार रुपये, आपूर्तिकर्ता रायल डिस्ट्रीव्यूटर्स पांडेय बाजार बस्ती पर दो मामलों में एक लाख रुपये, मो.अली ग्राम व थाना इटवा पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। समय से जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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