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गवाही न देने पर कोर्ट ने दो का वेतन, एक की पेंशन रोकी

Wed, 03 Nov 2021 10:36 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 03 Nov 2021 10:36 PM IST
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Court stopped salary of two, pension of one for not giving testimony
गवाही न देने पर कोर्ट ने दो का वेतन, एक की पेंशन रोकी
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सिद्धार्थनगर। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पाक्सो एक्ट के लंबित मामलों की सुनवाई में गवाही न देने पर एक चिकित्सक, एक एसओ का वेतन रोकने और एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की पेंशन रोकने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह ने यह आदेश दिया है।
मिश्रौलिया थाने में दर्ज दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के एक मुकदमे में साक्षी व प्रभारी निरीक्षक थाना महुली जिला संतकबीर नगर रणविजय सिंह की गवाही नहीं होने से निस्तारण में देरी हो रही है। इस मामले में कोर्ट ने एसपी संतकबीरनगर को रणविजय सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इसी तरह इटवा थाने में दर्ज दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में साक्षी जिला अस्पताल की तत्कालीन रेडियोलॉजिस्ट डॉ. आरएस गुप्ता की गवाही में देरी से निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
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कोर्ट ने निदेशक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। इटवा थाने में ही दर्ज दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट एक अन्य मामले में साक्षी रहे सेवानिवृत्त एसएचओ धराचार्य पांडेय की गवाही में भी देरी होने से केस का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने डीजीपी को सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की पेंशन रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी साक्षियों को न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही दिए जाने तक वेतन एवं पेंशन रोकने का आदेश दिया है।
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