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Siddharthnagar News: हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Thu, 24 Oct 2024 11:11 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2024 11:11 PM IST
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Court sentenced life imprisonment to murder accused
सिद्धार्थनगर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने हत्या के अपराध में दोषी बब्लू उर्फ सतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना भवानीगंज थाना क्षेत्र में 27 अगस्त वर्ष 2015 को घटित हुई थी। भवानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम चकचई निवासी शिव पूजन वर्मा ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसके पिता से गांव के जगराम यादव पुरानी रंजिश के कारण जलन रखते थे। उसी को लेकर 27 अगस्त 2015 को उनके पिता अनिल कुमार वर्मा पर जानलेवा हमला किया गया।
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घटना में जगराम यादव के अलावा उनकी पत्नी शांति देवी और बेटे बब्लू उर्फ सतीश शामिल थे। प्राण घातक हथियारों से हमला किए जाने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। विवेचना के बाद पुलिस ने बब्लू उर्फ सतीश के खिलाफ हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बब्लू उर्फ सतीश को हत्या के अपराध का दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष की पैरवी एडीजीसी चंद्रप्रकाश पांडेय ने की।
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