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Siddharthnagar News: दहेज हत्या में पति समेत छह को उम्रकैद
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दहेज हत्या में पति समेत छह को उम्रकैद
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने दहेज हत्या एवं प्रताड़ना के मामले में पति, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ एवं जेठानी को आजीवन कठोर कारावास सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया। यह घटना त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसी में वर्ष 2016 में घटित हुई थी।
पथरा थाना क्षेत्र के खदिरा गांव निवासी राम प्रकाश तिवारी ने पुत्री विजयलक्ष्मी उर्फ खुश्बू की शादी वर्ष 2009 में त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसी निवासी राधेश्याम पांडेय पुत्र उदयभान पांडेय से की थी। गौना वर्ष 2010 में हुआ था। दोनों के बच्चे भी हैं। रामप्रकाश तिवारी ने कोर्ट में दाखिल वाद में कहा कि ससुराल के लोग कम दहेज मिलने का ताना बराबर उनकी पुत्री विजयलक्ष्मी को देते हुए मायके से दो लाख रुपये व बाइक की मांग करते हुए प्रताड़ित करते रहे। इसी बीच छह जनवरी 2016 को ससुरालियों ने विजयलक्ष्मी उर्फ खुश्बू पर मिट्टी तेल डालकर जला दिये। इलाज के दौरान मेडिकल कालेज गोरखपुर आठ जनवरी 2016 को मृत्यु हो गई। पुलिस के मुकदमा दर्ज नहीं करने पर मृतका के पिता ने कोर्ट में वाद दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर केस दर्जकर पुलिस ने छानबीन कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मृतका का मृत्यु पूर्व बयान तहसीलदार बस्ती ने दर्ज किया था। मृतका ने ससुरालियों पर मिट्टी तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने पति राधेश्याम पांडेय, ससुर उदयभान पांडेय, देवर व जेठ घनश्याम पांडेय व मधुरश्याम पांडेय, देवरानी व जेठानी मंजू व अनुराधा को हत्या एवं दहेज की प्रताड़ना का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि का 60 प्रतिशत भाग मृतका के पिता को दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार त्रिपाठी ने की।
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सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी न्यायालय प्रथम कामेश शुक्ला ने दहेज हत्या एवं प्रताड़ना के मामले में पति, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ एवं जेठानी को आजीवन कठोर कारावास सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया। यह घटना त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसी में वर्ष 2016 में घटित हुई थी।
पथरा थाना क्षेत्र के खदिरा गांव निवासी राम प्रकाश तिवारी ने पुत्री विजयलक्ष्मी उर्फ खुश्बू की शादी वर्ष 2009 में त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसी निवासी राधेश्याम पांडेय पुत्र उदयभान पांडेय से की थी। गौना वर्ष 2010 में हुआ था। दोनों के बच्चे भी हैं। रामप्रकाश तिवारी ने कोर्ट में दाखिल वाद में कहा कि ससुराल के लोग कम दहेज मिलने का ताना बराबर उनकी पुत्री विजयलक्ष्मी को देते हुए मायके से दो लाख रुपये व बाइक की मांग करते हुए प्रताड़ित करते रहे। इसी बीच छह जनवरी 2016 को ससुरालियों ने विजयलक्ष्मी उर्फ खुश्बू पर मिट्टी तेल डालकर जला दिये। इलाज के दौरान मेडिकल कालेज गोरखपुर आठ जनवरी 2016 को मृत्यु हो गई। पुलिस के मुकदमा दर्ज नहीं करने पर मृतका के पिता ने कोर्ट में वाद दाखिल किया। कोर्ट के आदेश पर केस दर्जकर पुलिस ने छानबीन कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मृतका का मृत्यु पूर्व बयान तहसीलदार बस्ती ने दर्ज किया था। मृतका ने ससुरालियों पर मिट्टी तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया था। न्यायालय ने पति राधेश्याम पांडेय, ससुर उदयभान पांडेय, देवर व जेठ घनश्याम पांडेय व मधुरश्याम पांडेय, देवरानी व जेठानी मंजू व अनुराधा को हत्या एवं दहेज की प्रताड़ना का दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि का 60 प्रतिशत भाग मृतका के पिता को दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पीड़ित की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार त्रिपाठी ने की।
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