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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पर 30 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। बांसी थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष पूर्व हुए मामले में यह सजा सुनाई गई है।
बांसी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप में लगाया था कि 18 अप्रैल 2014 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को नित्यक्रिया जाने के दौरान आरोपी ने अगवाकर उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर मामले में न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ।
उसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने विवेचना में आरोपी विक्रम उर्फ ओमप्रकाश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने विक्रम उर्फ ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में अभियोजन की पैरवी विशेष अधिवक्ता पवन कर पाठक ने की।
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने शुक्रवार को किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पर 30 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। बांसी थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष पूर्व हुए मामले में यह सजा सुनाई गई है।
बांसी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप में लगाया था कि 18 अप्रैल 2014 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री को नित्यक्रिया जाने के दौरान आरोपी ने अगवाकर उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर मामले में न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ।
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उसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने विवेचना में आरोपी विक्रम उर्फ ओमप्रकाश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने विक्रम उर्फ ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। मामले में अभियोजन की पैरवी विशेष अधिवक्ता पवन कर पाठक ने की।
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