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ड्राई क्लीनिंग की दुकान के लिए मिलेगा 2.16 लाख ऋण
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ड्राई क्लीनिंग की दुकान के लिए मिलेगा 2.16 लाख ऋण
10 हजार अनुदान, दो लाख रुपये तक मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग दुकान के निर्माण के लिए 10 हजार रुपये अनुदान समेत 2.16 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक डॉ. राहुल गुप्ता ने दी है।
उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की तरफ से शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत ऋण लेने के लिए एक फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। शहरी क्षेत्र में निजी भूमि पर दुकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को 78,000 रुपये मिलेंगे। इसमें 10,000 रुपये अनुदान एवं 68,000 ब्याज मुक्त ऋण है, जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी के पास नगरीय, व्यावसायिक क्षेत्र में स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र अवश्य हो। अनुसूचित जाति के लिए एक लाख एवं 2.16 लाख रुपये ऋण दिया जा सकेगा। एक लाख में 10,000 अनुदान एवं 90,000 एवं 2.16 लाख रुपये में 2.06 लाख ब्याज मुक्त ऋण होगा, जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में की जानी है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये व नगरीय क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। इसके साथ दो जमानतदार भी देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित ब्लॉक कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदक को विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कार्यालय में जमा करना होगा।
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10 हजार अनुदान, दो लाख रुपये तक मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग दुकान के निर्माण के लिए 10 हजार रुपये अनुदान समेत 2.16 लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा। यह जानकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जिला प्रबंधक डॉ. राहुल गुप्ता ने दी है।
उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की तरफ से शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना के तहत ऋण लेने के लिए एक फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। शहरी क्षेत्र में निजी भूमि पर दुकान निर्माण के लिए लाभार्थियों को 78,000 रुपये मिलेंगे। इसमें 10,000 रुपये अनुदान एवं 68,000 ब्याज मुक्त ऋण है, जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी के पास नगरीय, व्यावसायिक क्षेत्र में स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए। भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र अवश्य हो। अनुसूचित जाति के लिए एक लाख एवं 2.16 लाख रुपये ऋण दिया जा सकेगा। एक लाख में 10,000 अनुदान एवं 90,000 एवं 2.16 लाख रुपये में 2.06 लाख ब्याज मुक्त ऋण होगा, जिसकी अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में की जानी है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये व नगरीय क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। इसके साथ दो जमानतदार भी देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित ब्लॉक कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदक को विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कार्यालय में जमा करना होगा।
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