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Shravasti News: गैर इरादतन हत्या में जेठानी को तीन साल की कैद

Fri, 28 Mar 2025 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 28 Mar 2025 11:45 PM IST
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Sister-in-law sentenced to three years' imprisonment for culpable homicide
श्रावस्ती। सिरसिया के विशुनापुर पड़वलिया गांव में 12 वर्ष पूर्व पैसे के लेनदेन में दो भाइयों में मारपीट हुई। इस दौरान जेठानी ने गर्भवती देवरानी को मारापीटा। अस्पताल ले जाते समय देवरानी की मौत हो गई थी। इस मामले में जेठानी को शुक्रवार जिला जज ने तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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ओम प्रकाश तिवारी व मनोज कुमार सगे भाई थे। मनोज कुमार ने ओमप्रकाश को दस हजार रुपये उधार दिए थे। पैसे मांगने पर दोनों भाइयों में मारपीट हो गई। इस दौरान मनोज की पत्नी कन्यावती जो नौ माह की गर्भवती थी उसे गंभीर चोट आई। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मामले में कन्यावती के पिता इकौना के बैजपुर निवासी देवतादीन ने ओम प्रकाश व उसकी पत्नी निर्मला देवी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने दोनों को जेल भेजा था। इसके बाद दंपती जमानत पर जेल से बाहर आए थे। इस दौरान ओम प्रकाश की मौत हो गई। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए जिला जज राम मिलन सिंह ने दोषी निर्मला देवी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। बाद में उसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पांच वर्ष की कैद
श्रावस्ती। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। मामला आठ वर्ष पुराना है।
मल्हीपुर के एक गांव निवासी किशोरी से आठ वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जमुनहा बाजार निवासी अब्दुल रहीम पुत्र मोहम्मद हनीफ को जेल भेजा था। बाद में अब्दुल रहीम जमानत पर छूटा था। मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज व स्पेशल जज पॉक्सो निर्दोष कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी अब्दुल रहीम को पांच वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है। (संवाद)
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