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वारंट के बाद भी न्यायालय नहीं पहुंचे पूर्व सांसद
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श्रावस्ती। जिले के पूर्व सांसद पर आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। 13 वर्ष पुराने इस मामले में पूर्व सांसद ने अभी तक जमानत नहीं कराई है। जिनके विरुद्ध न्यायालय की ओर से वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद वह न्यायालय में उपस्थिति नहीं हो रहे हैं। ऐसे में न्यायालय ने एसपी बलरामपुर को पत्र भेजकर उन्हें कोर्ट में उपस्थित कराने का निर्देश दिया है।
जिले के पूर्व सांसद व बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली देहात अंतर्गत घूघुरपुर निवासी विनय कुमार पांडे उर्फ बिन्नू पांडे पर वर्ष 2009 में आदर्श चुनाव आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। 13 वर्ष पुराने इस मामले में पूर्व सांसद द्वारा अभी तक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व एमपी एमएलए कोर्ट पर उपस्थित होकर जमानत नहीं कराई गई है। जबकि न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद पूर्व सांसद न्यायालय पर उपस्थिति नहीं हुए। ऐसे में बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को पत्र भेजकर पूर्व सांसद पर वारंट का तामीला कराने व उन्हें निर्धारित तिथि पर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।
श्रावस्ती। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला जिले में दर्ज किया गया था। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व एमपी एमएलए कोर्ट अनिल कुमार द्वारा पूर्व मंत्री के खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी किया गया था। जिन्होंने गुरुवार को न्यायालय में उपस्थिति होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई है। (संवाद)
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जिले के पूर्व सांसद व बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली देहात अंतर्गत घूघुरपुर निवासी विनय कुमार पांडे उर्फ बिन्नू पांडे पर वर्ष 2009 में आदर्श चुनाव आचार संहिता व धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। 13 वर्ष पुराने इस मामले में पूर्व सांसद द्वारा अभी तक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व एमपी एमएलए कोर्ट पर उपस्थित होकर जमानत नहीं कराई गई है। जबकि न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था। इसके बावजूद पूर्व सांसद न्यायालय पर उपस्थिति नहीं हुए। ऐसे में बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार ने पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को पत्र भेजकर पूर्व सांसद पर वारंट का तामीला कराने व उन्हें निर्धारित तिथि पर न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया है।
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श्रावस्ती। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला जिले में दर्ज किया गया था। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व एमपी एमएलए कोर्ट अनिल कुमार द्वारा पूर्व मंत्री के खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी किया गया था। जिन्होंने गुरुवार को न्यायालय में उपस्थिति होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई है। (संवाद)
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