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Shravasti News: पिता-पुत्र को पांच साल के कारावास की सजा
Fri, 21 Aug 2026 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Fri, 21 Aug 2026 11:44 PM IST
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श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पूरे खैरी निवासी पिता-पुत्र रिजवान व इमरान उर्फ अली अहमद को शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने मारपीट व पिटाई से युवक की मौत का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5000-5000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
भिनगा क्षेत्र के पूरेखैरी खैरुलनिशा ने तीन मई 2021 को तहरीर देकर बताया कि गांव निवासी रिजवान अपनी पत्नी मुनीरा उर्फ मुनीषा व बेटे इमरान उर्फ अली अहमद के साथ उनके छत की रेलिंग तोड़ रहे थे। जब उनके पति अजीज ने रेलिंग तोड़ने से मना किया तो तीनों ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। पिटाई में अजीज के सिर में गंभीर चोट आई थी। परिजनों ने अजीज को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खैरुलनिशा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने पिता-पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद के समक्ष पेश किया, जहां दोनों को सजा सुनाई गई। वहीं, न्यायाधीश ने मुनीरा उर्फ मुनीषा को दोषमुक्त कर दिया।
एनडीपीएस एक्ट से आरोपी दोषमुक्त
श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमवा के मजरा खनपुरवा निवासी राकेश यादव को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति एनडीपीएस के मुकदमे से दोष मुक्त कर दिया। राकेश को 28 अगस्त 2022 को कोतवाली भिनगा पुलिस ने निर्माणाधीन सब्जी मंडी के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से संदिग्ध वस्तु बरामद हुई थी, जिसे पुलिस ने चरस बताया था। सुनवाई के दौरान फर्द लिखने के बाद फर्द उसकी जेब में रखने की बात कही गई, लेकिन थाने में हवालात में बंद करने के दौरान राकेश के पास कपड़े के अलावा कुछ भी बरामद होना नहीं दिखाया गया। साथ ही न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन द्वारा राकेश की गिरफ्तारी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के सुसंगत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस पर न्यायाधीश ने राकेश को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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भिनगा क्षेत्र के पूरेखैरी खैरुलनिशा ने तीन मई 2021 को तहरीर देकर बताया कि गांव निवासी रिजवान अपनी पत्नी मुनीरा उर्फ मुनीषा व बेटे इमरान उर्फ अली अहमद के साथ उनके छत की रेलिंग तोड़ रहे थे। जब उनके पति अजीज ने रेलिंग तोड़ने से मना किया तो तीनों ने उन पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। पिटाई में अजीज के सिर में गंभीर चोट आई थी। परिजनों ने अजीज को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। खैरुलनिशा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शुक्रवार को पुलिस ने पिता-पुत्र को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद के समक्ष पेश किया, जहां दोनों को सजा सुनाई गई। वहीं, न्यायाधीश ने मुनीरा उर्फ मुनीषा को दोषमुक्त कर दिया।
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एनडीपीएस एक्ट से आरोपी दोषमुक्त
श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अमवा के मजरा खनपुरवा निवासी राकेश यादव को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति एनडीपीएस के मुकदमे से दोष मुक्त कर दिया। राकेश को 28 अगस्त 2022 को कोतवाली भिनगा पुलिस ने निर्माणाधीन सब्जी मंडी के पास से गिरफ्तार किया था। उसके पास से संदिग्ध वस्तु बरामद हुई थी, जिसे पुलिस ने चरस बताया था। सुनवाई के दौरान फर्द लिखने के बाद फर्द उसकी जेब में रखने की बात कही गई, लेकिन थाने में हवालात में बंद करने के दौरान राकेश के पास कपड़े के अलावा कुछ भी बरामद होना नहीं दिखाया गया। साथ ही न्यायाधीश ने पाया कि अभियोजन द्वारा राकेश की गिरफ्तारी के दौरान एनडीपीएस एक्ट के सुसंगत प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। इस पर न्यायाधीश ने राकेश को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। संवाद
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