{"_id":"604914248ebc3ee64a355b95","slug":"bahraich-srawasti-news-lko568935720","type":"story","status":"publish","title_hn":"धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
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श्रावस्ती। बढ़ते कोरोना संक्रमण व जिले में लोक स्वास्थ्य को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। एडीएम योगानंद पांडे ने बताया कि बृहस्पतिवार को महाशिवरात्रि है। 28 मार्च को होली, 21 अप्रैल को रामनवमी, अप्रैल, मई में बोर्ड परीक्षा के साथ ही ग्राम व क्षेत्र पंचायत चुनाव भी होने हैं। इस दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह लाठी, डंडा या आग्नेयास्त्र, घातक अस्त्र, शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, प्रतिबंधित चाकू या अन्य कोई प्रहारक वस्तु लेकर नहीं चलेगा।
न कोई अफवाह ही फैलायेगा। न कोई ऐसा पर्चा या हैंडबिल वितरित करेगा जिससे उत्तेजना पैदा हो। ध्वनि विस्तार यंत्रों से ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसे लिखित एवं मौखिक व्यक्तव्य या संदेश प्रचारित करेगा। जिससे सांप्रदायिक तनाव व वैमनस्य पैदा हो। किसी भी व्यक्ति, राही व वाहनों से जबरन चंदा वसूल नहीं करेगा। बिना पूर्व अनुमति कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। समूह ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर, साउंड बाक्स, डीजे अथवा जनता को संबोधित करने वाली अन्य प्रणाली का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात10 बजे तक सक्षम मजिस्ट्रेट की बिना अनुुमति के बजाना प्रतिबंधित होगा।
बस अड्डों, सरकारी भवनों, कार्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक संपत्ति को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही बस अथवा यातायात या संचार के अन्य संसाधनों को प्रभावित करेगा। बोर्ड परीक्षा व पचंायत चुनाव के दौरान पांच या पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर एकत्र नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर बैठक, पंचायत, रैली व नाटक मंचन नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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न कोई अफवाह ही फैलायेगा। न कोई ऐसा पर्चा या हैंडबिल वितरित करेगा जिससे उत्तेजना पैदा हो। ध्वनि विस्तार यंत्रों से ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसे लिखित एवं मौखिक व्यक्तव्य या संदेश प्रचारित करेगा। जिससे सांप्रदायिक तनाव व वैमनस्य पैदा हो। किसी भी व्यक्ति, राही व वाहनों से जबरन चंदा वसूल नहीं करेगा। बिना पूर्व अनुमति कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। समूह ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर, साउंड बाक्स, डीजे अथवा जनता को संबोधित करने वाली अन्य प्रणाली का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात10 बजे तक सक्षम मजिस्ट्रेट की बिना अनुुमति के बजाना प्रतिबंधित होगा।
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बस अड्डों, सरकारी भवनों, कार्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक संपत्ति को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही बस अथवा यातायात या संचार के अन्य संसाधनों को प्रभावित करेगा। बोर्ड परीक्षा व पचंायत चुनाव के दौरान पांच या पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर एकत्र नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर बैठक, पंचायत, रैली व नाटक मंचन नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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