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शामली: युवती की हत्या में सौतेली मां और पिता को उम्रकैद, फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट ने सुनाई सजा

Sun, 16 Jan 2022 12:04 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Sun, 16 Jan 2022 12:04 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना थानाक्षेत्र के गांव हथछौया में हुई युवती की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सौतेले माता पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Shamli: Life imprisonment to stepmother and father for murder of girl, fast tract court sentenced
अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शामली के कैराना मई 2018 में 20 वर्षीय युवती की लाठी-डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट) सुबोध सिंह ने सौतेली मां और पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि 15 मई 2018 को झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव हथछौया में 20 वर्षीय शमीमा उर्फ भूरिया की सौतेली मां सितारा और पिता शौकीन ने घर में ही लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के समय युवती का भाई शमीम राजस्थान के जयपुर में मजदूरी पर गया था। सूचना पर शमीम ने राजस्थान से झिंझाना थाने पर पहुंचकर सौतेली मां व पिता के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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आरोप लगाया था कि सौतेली मां सितारा शमीमा से रंजिश रखती थी। इसी के चलते सौतेली मां ने पिता के साथ मिलकर बहन की लाठी-डंडे से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने युवती का पोस्टमार्टम कराया था।
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बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की और से कुल 15 गवाह पेश किए गए। जिनमें से सात गवाह आम नागरिक थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभी सातों गवाह पक्ष द्रोही हो गए और घटना से इनकार कर दिया।


युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी माना। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक्ट कोर्ट) सुबोध सिंह ने सितारा और शौकीन निवासी गांव हथछौया थाना झिंझाना को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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