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Shamli: बैंक प्रबंधक और किसान पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना, षड़यंत्र कर दिखाया था फर्जी ट्रैक्टर ऋण

Thu, 15 Feb 2024 08:47 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: कपिल kapil Updated Thu, 15 Feb 2024 08:47 PM IST
सार

Shamli News : शामली में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थानाभवन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और गांव हिरनवाड़ा निवासी राजेश कुमार ने आपस में षड़यंत्र रच कर फर्जी ट्रैक्टर ऋण दिखा दिया था।

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Shamli: Bank manager and farmer fined Rs 50,000 for conspiring and giving fake tractor loan.
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने करीब आठ साल पहले मामले में ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थानाभवन शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पर अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करने और किसान पर झूठा परिवाद दायर करने पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है।

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पांच जुलाई 2016 को गांव कैड़ी निवासी नरेंद्र कुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दायर कराया था कि वह अनपढ़ व साधारण किसान है। उसने बताया कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा थानाभवन और गांव हिरनवाड़ा निवासी राजेश कुमार ने आपस में षड़यंत्र कर उसके खिलाफ फर्जी ट्रैक्टर ऋण दिखा दिया।

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परिवादी का कहना था कि राजेश कुमार उसे यह कहकर बैंक ले गया था कि उसको बैंक खाता कागज पर गारंटर परिचय दाता के हस्ताक्षर चाहिएं। उसने परिचदाता के रूप में हस्ताक्षर किए थे, उसे बैंक से नोटिस मिलने पर 18 मई 2016 को इस ऋण के बारे में जानकारी हुई। इस नोटिस के बाद तहसील से वसूली के लिए अमीन बार-बार उसके घर पहुंचा, जिससे उसे काफी मानसिक आघात पहुंचा, क्योंकि उसने कोई ट्रैक्टर ऋण नहीं लिया था। 

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आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सदस्य अमरजीत कौर व अभिनव अग्रवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए राजेश कुमार के विरुद्ध दायर परिवाद को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही झूठे और असत्य कथनों के आधार पर परिवाद दायर करने के कारण किसान नरेंद्र कुमार को 50 हजार रुपये के अर्थदंड और वर्ष 2015 में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक द्वारा वैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किए जाने के कारण 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया। अर्थदंड की समस्त धनराशि नियमानुसार 45 दिन के अंदर राजकोष में जमा किए जाने का आदेश सुनाया।

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