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Shamli News: दो माह के लिए जिले में धारा 144 लागू

Tue, 19 Mar 2024 12:44 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 19 Mar 2024 12:44 AM IST
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Section 144 imposed in the district for two months
शामली। डीएम रविंद्र कुमार सिंह ने त्योहारों, परीक्षा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू कर दी है। आगामी दो माह तक धार्मिक स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।
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डीएम ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी से बाहर प्रचार किया जाएगा। राजनीतिक दल या प्रत्याशी को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं होगी। 18मार्च से 17 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी रहेगा। इस आदेश के अन्तर्गत अनुमति देने के लिए एसडीएम सक्षम प्राधिकारी होंगे। संवाद
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