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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
कैराना (शामली)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के पिता रियासत राणा रसद एवं खाद्य निगम के पूर्व चेयरमैन रहे हैं।
15 अगस्त 2015 को एक गांव निवासी पीड़ित ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि जहानपुरा निवासी समरयाब ने उसकी बहन के साथ दुराचार किया। बाद में सात माह का गर्भ गिरा दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कब्र से भ्रूण निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि आरोपी के अधिवक्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) में जमानत याचिका दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपी समरयाब, निवासी जहानपुरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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कैराना (शामली)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के पिता रियासत राणा रसद एवं खाद्य निगम के पूर्व चेयरमैन रहे हैं।
15 अगस्त 2015 को एक गांव निवासी पीड़ित ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि जहानपुरा निवासी समरयाब ने उसकी बहन के साथ दुराचार किया। बाद में सात माह का गर्भ गिरा दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद कब्र से भ्रूण निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि आरोपी के अधिवक्ता ने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) में जमानत याचिका दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपी समरयाब, निवासी जहानपुरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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